पंजाब के सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर को भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। भुल्लर द्वारा दाखिल जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ही इंकार कर दिया।
हालांकि कोर्ट ने भुल्लर को आंशिक राहत देते हुए कहा है कि यदि मामले में ट्रायल दो महीने के भीतर शुरू नहीं होता है, तो वे जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
गौरतलब है कि हरचरण सिंह भुल्लर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते उन्हें पहले ही निलंबित किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब भुल्लर की उम्मीदें ट्रायल की प्रगति पर टिकी रहेंगी।

