फ़र्रूख़ाबाद
अधिवक्ता से मारपीट, धार्मिक भावना आहत करने के उद्देश्य से चोटी काटने और लूट के मामले में अदालत ने बड़ा फ़ैसला सुनाया है ।
विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने दोष सिद्ध पाए गए दरोग़ा अनिल भदौरिया और सिपाही सुरेंद्र सिंह को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है । दोनों पर 61-61 हज़ार रुपया का जुर्माना भी लगाया जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी ।

