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कोर्ट में पेश न होने पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, संपत्ति कुर्क करने के आदेश


कोर्ट की कार्यवाही में लगातार गैरहाजिरी पड़ी भारी, MP-MLA कोर्ट ने लिया सख्त रुख
गाजियाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में दर्ज एक पुराने मामले में नगीना से सांसद एवं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने के संबंध में भी आदेश जारी किया है।
मामला करीब आठ वर्ष पुराना बताया जा रहा है। आरोप है कि एक शादी समारोह के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने एक युवक को थप्पड़ मारा था। इस संबंध में साहिबाबाद थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 और 305 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बताया गया है कि मामले की सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद चंद्रशेखर आजाद कोर्ट में पेश नहीं हुए। गुरुवार को हुई सुनवाई में भी उनकी गैरहाजिरी रही। लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।
अदालत के आदेश के बाद अब पुलिस की ओर से वारंट की तामील और आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया की जाएगी। मामले में कोर्ट के अगले आदेश और कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है।

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