14 साल बाद आया फैसला, पत्नी को जलाकर हत्या करने के मामले में पति दोषी करार गाजियाबाद। मसूरी थाना क्षेत्र में करीब 14 साल पहले पत्नी की जलाकर हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी पति को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला वर्ष 2012 का बताया जा रहा है। आरोप था कि पति ने अपनी पत्नी को जलाकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए पति के साथ उसके देवर और ननद को भी आरोपी बनाया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पति को दोषी माना गया। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण देवर और ननद को अदालत ने बरी कर दिया। करीब 14 वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले से मामले में आरोपी पक्ष की भूमिका को लेकर अदालत का निर्णय स्पष्ट हुआ है।