उत्तर प्रदेश के कुंडा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह को नैनीताल भूमि प्रकरण में बड़ा कानूनी झटका लगा है। नैनीताल के जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने भूमि उपयोग एवं भू-सुधार कानूनों के उल्लंघन से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए भूमि के बड़े हिस्से को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल की अदालत ने भूमि उपयोग नियमों के अनुपालन और कृषि एवं बागवानी प्रयोजनों के लिए खरीदी गई भूमि के वास्तविक उपयोग की जांच के बाद यह निर्णय सुनाया। यह मामला लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ था।
जानकारी के अनुसार, करीब दो दशक पहले नैनीताल जिले की कैंची धाम तहसील के सिरटोला गांव में भानवी सिंह के नाम बागवानी उद्देश्य से भूमि खरीदी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन द्वारा कराए गए निरीक्षण में भूमि पर 27 नाशपाती के पेड़ पाए गए।
निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने पेड़ों तथा उनके रखरखाव के लिए आवश्यक छह फीट चौड़े पहुंच मार्ग को सुरक्षित रखते हुए 0.0344 हेक्टेयर भूमि भानवी सिंह के पास बनाए रखने का आदेश दिया। वहीं शेष 0.5206 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला प्रशासन और कानूनी विशेषज्ञ इस फैसले को भूमि उपयोग नियमों के सख्त अनुपालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। मामले के राजनीतिक और कानूनी प्रभावों पर भी नजर बनी हुई है।

