प्रयागराज। बहुचर्चित SDM ज्योति मौर्या के पति आलोक कुमार मौर्य ने पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाने से इंकार करने के फैमिली कोर्ट के 4 जनवरी, 2025 के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति डा. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने ज्योति मौर्या को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने नोटिस अपील की कापी के साथ पंजीकृत डाक से भेजने का आदेश दिया है।
अपीलार्थी ने एसडीएम पत्नी से अंतरिम गुजारा भत्ता दिलाने की मांग में परिवार अदालत में अर्जी दाखिल की। कहा कि प्रतिवादी पत्नी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और सरकार में एक मामूली पद पर कार्यरत हैं। इसलिए अंतरिम गुजारा भत्ता दिलाया जाय। परिवार अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। इसके खिलाफ प्रथम अपील हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। कोर्ट ने 4 जनवरी 2025 के परिवार अदालत के आदेश का अंग्रेजी अनुवाद भी दाखिल करने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त, 2025 को होगी।

