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कैदी वैन में दो सिपाहियों की हत्या और राइफल लूटने के मामले में अदालत का फैसला, दोषी पर 1.69 लाख रुपये का जुर्माना


संभल। वर्ष 2019 के चर्चित सिपाही हत्याकांड में जिला न्यायालय चंदौसी ने फैसला सुनाते हुए दोषी धर्मपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1 लाख 69 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2019 में धर्मपाल ने अपने दो साथियों के साथ पुलिस की कैदी वैन में सवार दो सिपाहियों पर हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। आरोपियों ने सिपाहियों की राइफल भी लूट ली थी। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धर्मपाल के दोनों साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था।
मामले की सुनवाई चंदौसी स्थित संभल के जिला न्यायालय में हुई। साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर अदालत ने धर्मपाल को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 1.69 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
अदालत के इस फैसले के बाद वर्ष 2019 के इस चर्चित हत्याकांड में न्यायिक कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है।

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