अंबेडकरनगर: उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में बहुचर्चित समाजवादी पार्टी (सपा) नेता मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू की हत्या के मामले में अदालत ने करीब सात साल बाद अपना फैसला सुना दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने मामले में आरोपी उबैदुर रहमान को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 5 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
घटना 16 मई 2019 की है, जब अज्ञात हमलावरों ने सपा नेता मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू को गोली मार दी थी। गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के मेदांता अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ लगभग 20 दिनों तक चले इलाज के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया था।
गौरतलब है कि मृतक मोहम्मद अयाज की पत्नी शबाना नाज वर्तमान में टांडा नगरपालिका की चेयरमैन हैं। अदालत के इस फैसले के बाद परिजनों और समर्थकों ने राहत की सांस ली है।

