मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को करीब 45 दिन बाद अब जेल भेजा जाएगा. सौरभ शर्मा समेत उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को कोर्ट ने 17 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ और अन्य को लेकर कोर्ट से रिमांड नहीं मांगी. वहीं, ED ने कोर्ट में न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान ही पूछताछ को लेकर आवेदन लगाया है, जिस पर कोर्ट सुनवाई करेगा. बता दें कि सौरभ शर्मा के कई करीबियों के घर पर भी ED ने पिछले दिनों सर्चिंग कि थी. 17 जनवरी को भी भोपाल में इंद्रपुरी स्थित नवोदय हॉस्पिटल समेत 4 ठिकाने, जबकि ग्वालियर में मुरार स्थित सीपी कॉलोनी समेत 4 जगहों पर छापे मारे गए थे. ईडी की सर्चिंग में 42 लाख रुपए और 9.9 किलो चांदी, 12 लाख नकद तो 30 बैंक खातों में 30 लाख रुपए मिले थे.
