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एक शख्स ने बैंक के खिलाफ जीता केस।

ByMukesh Kumar Kashyap

Jan 27, 2025

पंजाब के जलांधर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अक्सर देखा जाता है कि किस्त नहीं चुका पाने पर बैंक की तरफ से प्रॉपर्टी को कब्जे में लिया जाता है। उसकी नीलामी की जाती है, लेकिन एक अनूठे मामले में एक बुजुर्ग शख्स कोर्ट से केस जीतने के बाद बैंक की नीलामी की सूचना देने के लिए ढोल लेकर पहुंचा। कोर्ट ने 14 फरवरी की तारीख नीलामी के लिए तय की है।

पंजाब के जालंधर में सामने आया अनूठा मामला
बुजुर्ग ने बैंक के बाहर नीलामी को बजवाया ढोल
कोर्ट से केस जीतने के बाद पहुंचा बुजुर्ग शख्स

पंजाब के जालंधर में एक शख्स ने बैंक के खिलाफ जीता केस।

चंडीगढ़: आपने अक्सर देखा होगा कि बैंक द्वारा लोन नहीं भर पाने पर प्रॉपर्टी जब्त की जाती है लेकिन पंजाब के जालंधर में एक अनूठा मामला मामला सामने आया है। इसमें एक शख्स बैंक के खिलाफ केस जीतने के बाद ढोल लेकर पहुंचा और बैंक की नीलामी की मुनादी की। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। जो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहे शख्स का दावा है कि उसने जो केस फाइल किया था। उसमें 14 फरवरी को बैंक की नीलामी का आदेश पारित किया गया है।

क्या था पूरा मामला?
यह पूरा मामला में पंजाब एंड सिंध बैंक से जुड़ा हुआ है। कुलविंदर सिंह नाम के एक शख्स की मानें तो उन्होंने साल 2011 में एक चालू खाता खुलावाया था। इस अकाउंट में करीब 32 लाख रुपये थे। कुलविंदर सिंह का आरोप है कि बैंक ने उनके अकाउंट के रुपये किसी और को दे दिए। इसका उन्होंंने विरोध भी किया था लेकिन बैंक ने प्रक्रिया नहीं रिवर्स की। इसके बाद उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी। कुलविंदर सिंह का दावा है कि इस बैंक की अब 14 फरवरी को नीलामी होगी। ऐसे में लोगों से मेरी अपील है कि वे अपने रुपये निकाल लें। क्योंकि बैंक नीलाम हो रहा है। जाे जानकारी सामने आई है उसके अनुसार यह पूरी गड़बड़ी बैंक की गलती से हुई थी।

ब्याज समेत लौटानी होगी रकम
जानकारी के अनुसार कुलविंदर सिंह इस पूरे मामले को जालंधर सिविल कोर्ट में लेकर गए थे। कुलविंदर सिंह बनाम पंजाब एंड सिंध बैंक के इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन हरप्रीत कौर ने पिछले दिनों अपना फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट जालंधर के रामपुर के रहने वाले कुलविंदर सिंह को कुल 31,13,266 रुपये ब्याज समेत लौटाने का फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कहा है अगर फैसला अमल में नहीं आता है तो 17 फरवरी को कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी के साथ रिपोर्ट दाखिल की जाए। कोर्ट का यह ऑर्डर साेशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर बैंक की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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