प्रयागराज
जिला कलेक्टर बांदा की गिरफ्तारी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट
कोर्ट ने कहा सीजेएम बांदा के समक्ष 20 हजार का बांड देकर कोर्ट में 25 जुलाई को हाजिर होने का दे आश्वासन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए आदेश का पालन न करने पर सख्त रुख अपनाते हुए बांदा के कलेक्टर की गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट जारी किया है और कहा है कि जिला कलेक्टर, सीजेएम बांदा के समक्ष 20 हजार रुपए का बांड जमा कर आश्वासन दें कि 25 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उपस्थित रहेंगे। यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने 2012 से 2023 के बीच सेवानिवृत्त हुए रमेश कुमार श्रीवास्तव व 16 अन्य कर्मचारियों की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने 8 जुलाई के आदेश से कहा था कि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कहा गया है कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एक जुलाई को एक इंक्रीमेंट पाने का अधिकार है।इसके बावजूद यह कहते हुए नोशनल इंक्रीमेंट देने से इंकार कर दिया गया कि एक जुलाई को याचीगण सेवा में नहीं थे। इसलिए उन्हें इंक्रीमेंट नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने जिलाधिकारी से दस दिन में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट को बताया गया कि आदेश की सूचना जिलाधिकारी बांदा को दी गई है। सुनवाई की तिथि पर 18 जुलाई को कोर्ट ने कहा था पिछले आदेश का पालन करें या हाजिर हो। इसके बावजूद न तो आदेश का पालन किया और न ही हाजिर हुए जबकि आदेश की जानकारी सिविल जज के मार्फत दी गई है जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और गिरफ्तारी वारंट जारी कर 25 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है।
